हत्या के मामले मृतक की मां सहित दो आरोपियों को आजीवन कारावास

शाजापुर, 25 अप्रैल। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर, जिला शाजापुर के न्यायालय ने हत्या करने वाले आरोपीगण संजय उर्फ सुदर्शन पुत्र लीलाराम बामनिया उम्र 34 वर्ष निवासी लालबहादुर शास्त्री मार्ग उज्जैन एवं ममता पत्नी कैलाश सूर्यवंशी निवासी जाटपुरा अकोदिया मण्डी को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की।
अभयोजक शाजापुर के जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार बताया कि फरियादिया अंजली तीन मई 2022 को दिन के दोपहर करीब 2:30 बजे उसकी भाभी रीना सुर्यवंशी के यहां मिलने गई थी। उस समय घर पर उसका छोटा भाई वरुण तथा संजय उज्जैन वाला था। उसके पिता सुबह फल फ्रूट का ठेला लगाने बाजार चले गए थे और मां ममता सुर्यवंशी मजदूरी करने बाहर गई थी। जब वह शाम करीब पांच बजे वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि दरवाजा की कुण्डी बाहर से लगी थी। दरवाजा खोलकर अंदर गई तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई वरुण ओंदा पड़ा है, हिलाकर देखा तो वह बोल नहीं रहा था। वह डर गई और दौडक़र रीना भाभी के घर गई। जहां रीना और धर्मेन्द्र को बताया, फिर उनको साथ लेकर घर आई। उसके भाई वरुण के गले, चेहरे पर चोट के निशान थे, मुंह से झाग व नाक से खून निकल रहा था। उसे शंका है कि उसके भाई वरुण की हत्या संजय वामनीया उज्जैन वाले ने की है। थाना अकोदिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपीगण संजय बामनिया और मृतक की मां ममता बाई के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषसिद्ध किया है।