भिण्ड, 22 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय ने बुधवार को नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पवन पुत्र रवि योगी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम व थाना सीहोर, जिला शिवपुरी को धारा 376(3) भादंसं में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन के लिए) एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंसं में पांच वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 366(ए) में पांच वर्ष कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक गोहद शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर 2019 को फरियादी की 13 वर्षीय पुत्री (पीड़िता) प्रतिदिन की तरह कोचिंग पढ़कर घर वापस आई और शाम करीब 6.30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई, जिसका 22 अक्टूबर 2019 तक सभी रिश्तेदारी एवं संभावित जगह पर पता किया तो कोई पता नहीं चला। फरियादी को संदेह हुआ कि ग्राम सीहोर जिला शिवपुरी का पवन जो फरियादी के यहां नवदुर्गा में मूर्ति बनाने के लिए आया था और उसकी लड़की अपने साथ मोबाईल साथ लेकर गई है। फरियादी द्वारा उक्त घटना के संबंध में थाना मौ पर लेख कराई गई रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्र.244/2019 अंतर्गत धारा 363 भादंसं पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत धारा 366, 376 भादंवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम गोहद ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त पवन योगी को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।