मदिरा दुकानों से मदिरा खरीदने पर ग्राहक को देना होगा बिल

भिण्ड, 02 सितम्बर। आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के निर्देशानुसार प्रदेश की मदिरा दुकानों से निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु मदिरा क्रेता के पास मदिरा क्रय किए जाने के प्रमाण की सुलभ उपलब्धता की दृष्टि से प्रदेश की समस्त फुटकर विक्रय से संबंधित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल दिया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसके पालन में भिण्ड जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा खरीदी का बिल ग्राहक को प्रदान किया जा रहा है।
जिला आबकारी अधिकारी आरके तिवारी ने सभी मदिरा उपभोक्ताओं से अनुरोध है, कि देशी एवं विदेशी मदिरा खरीदी का बिल आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि मदिरा उपभोक्ता को मदिरा दुकान से मदिरा खरीदी का बिल प्राप्त नहीं होता, तो इसकी शिकायत सैयद शरीफ मोहम्मद खान, सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला भिण्ड (7354914544) या संबंधित आबकारी वृत्त प्रभारी वृत्त भिण्ड क्रमांक एक हरेन्द्र सिंह मावई आबकारी उपनिरीक्षक 9713898632, वृत्त भिण्ड क्रमांक दो राव कोक सिंह आबकारी उपनिरीक्षक 9406935075, वृत्त मेहगांव नरेन्द्र कुमार प्रजापति आबकारी उपनिरीक्षक 6264608961, वृत्त गोहद हरेन्द्र सिंह मावई आबकारी उपनिरीक्षक 9713898632 एवं वृत्त लहार अजीत यादव आबकारी उपनिरीक्षक 8770566082 से तत्काल करें।