भिण्ड, 21 मार्च। शहर में स्थित वनस्टॉप सेंटर में पॉस्को एक्ट 2012 वाणिज्यिक यौन शोषण पीडि़तों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में किया गया।
शिविर में बतौर मुख्य अतिथि षष्टम अपर जिला न्यायाधीश तरुण सिंह ने उपस्थित जनों को महिलाओं का वाणिज्यिक यौन शोषण, घरेलू-हिंसा, पॉक्सो एक्ट आदि विषयों पर जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रही, किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर, न्यायोचित तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ ही समाज में किसी अन्य महिला के साथ हो रही हिंसा के विरुद्ध भी आवाज उठाते हुए उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए तथा उसे उचित न्याय प्राप्त करने हेतु जागरुक करना चाहिए।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे ने बताया कि महिलाए तथा बच्चे नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता की पात्रता रखते हैं, जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हंै। न्यायाधीश ने वनस्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर परिसर में मिल रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ एवं पीएलही विष्णु श्रीवास उपस्थित रहे।