हत्या के प्रयास एवं आम्र्स एक्ट में दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने आरोपियों पर तीन-तीन हजार का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 16 मार्च। जिला सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय ने थाना सिटी कोतवाली भिण्ड सत्र प्रकरण क्र.94/2022 में विचारण के पश्चात आरोपी शकील खान को धारा 307 आईपीसी के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 25 आम्र्स एक्ट में दो वर्ष कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 27 आम्र्स एक्ट में दो वर्ष की सजा एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड तथा अभियुक्त सौरभ जाटव को धारा 307/34 आईपीसी में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने की।
लोक अभियोजनक जेपी दीक्षित के अनुसार अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि 22 मार्च 2022 को फरियादी जीशान खान को बिहारी लेडीस पार्क गौरी के किनारे अभियुक्त कुच्ची उर्फ शकील खान ने बुलाया, जहां पर अभियुक्त सौरभ जाटव कट्टा लिए खड़ा था, तब कुच्ची खान ने फरियादी जीशान खान से एक दिन पहले की घटना के ऊपर से गाली देते हुए कहा कि आज तुझे बताते हैं और जान से मारने की नियत से कुच्ची खान ने सौरव जाटव से कट्टा लेकर जीशान खान के ऊपर जान से मारने की नियत से छाती में गोली मारी, जिससे वह गिर पड़ा, दोनों अभियुक्त मोटर साइकिल से भाग गए। बाद में एक लडक़ा मोटर साइकिल से आया तब फरियादी जीशान खान ने उसे घटना की सूचना दी, जिस पर से उसका भाई दिलशाद घटना स्थल पर आया और उसे अस्पताल लेकर गया, जहां जिला चिकित्सालय भिण्ड के ट्रॉमा सेंटर में फरियादी जीशान खान ने अभियुक्त कुच्ची खान उर्फ शकील एवं सौरव जाटव के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई जिस पर से थाना सिटी कोतवाली भिण्ड में अपराध क्र.101/2022 पर धारा 307, 294 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त कुच्ची खान से 315 बोर का कट्टा एवं एक कारतूस जब्त किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307/34, 294 आईपीसी एवं 25/27 आम्र्स एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन की ओर से फरियादी जीशान खान उसके भाई दिलशाद खान एवं अन्य पुलिस बल, चिकित्सक डॉ. रविकांत जैन के कथन लेख किए गए। अंतिम तर्क सुनने के बाद आज गुरुवार को अभियुक्त कुच्ची उर्फ शकील खान के विरुद्ध न्यायालय ने निर्णय पारित कर धारा 307 आईपीसी में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 25 आम्र्स एक्ट में दो वर्ष कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 27 आम्र्स एक्ट में दो वर्ष की सजा एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड तथा अभियुक्त सौरभ जाटव के विरुद्ध धारा 307/34 आईपीसी में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया है।