भिण्ड, 13 मार्च। षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जिला भिण्ड के न्यायालय ने विचारण पश्चात नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मनोज पुत्र रामकिशन गोयल उम्र 21 वर्ष निवासी भारौलीपुरा, थाना देहात को धारा 366 भादंवि में पांच वर्ष कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(1) भादंवि में 10 वर्ष कठोर कारावास व 2500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास व 2500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) श्रीमती कल्पणना गुप्ता ने किया।
जिला लोक अभियोजन भिण्ड के मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि छह जून 2020 को अभियोक्त्री अपने घर में सो रही थी। सुबह लगभग छह बजे वह घर में नहीं मिली। अभियोक्त्री की आस-पास एवं रिशतेदारी में तलाश करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली, तब उसके पिता/अभियोगी ने उनके पड़ौस में रहने वाले अभियुक्त मनोज गोयल द्वारा अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर लेकर जाने के संदेह के आधार पर गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना देहात जिला भिण्ड में लेख कराई, जो थाना देहात के अपराध क्र.359/2020 अंतर्गत धारा 363 भादंसं के अधीन पंजीबद्ध की गई एवं उक्त दिनांक को ही अभियोक्त्री के गुम होने की सूचना गुम इंसान क्र.26/2020 पर पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्त मनोज गोयल अभियोक्त्री के साथ स्कूल में पढ़ता था। अभियोक्त्री एवं मनोज एक दूसरे को लगभग छह वर्ष से पंसद करते थे और विवाह करना चाहते थे। छह जून 2020 को रात्रि के लगभग एक बजे अभियोक्त्री अपने घर से बिना बताए बगिया के पास चली गई, जहां पर अभियुक्त मनोज गोयल भी आ गया। बगिया से अभियुक्त मनोज एवं वह इटावा होकर आगरा और आगरा से नोयडा ले गया। कापासेडा बार्डर दिल्ली में एक कमरा लेकर वह उस कमरे में लगभग 10 दिन तक रुके, जहां पर अभियुक्तन मनोज ने उसकी मांग भरकर उसे मंगलसूत्र पहनाकर उसके साथ विवाह किया और तत्पश्चात वह पति-पत्नी की तरह रहने लगे और उनके मध्य पति-पत्नी के संबंध बने। इसके पश्चात वह शाहजहांपुर, राजस्थार और फिर जयपुर, जयपुर से उदयपुर गए। उदयपुर से बस से मनोज उसे ग्वालियर लेकर आया। बस स्टेण्ड ग्वालियर पर मनोज उसे पानी पीने के लिए छोड़कर गया, तभी भिण्ड पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाना देहात लेकर वापस आई। विवेचना उपरांत अभियुक्त मनोज गोयल के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।