महिला से छेडख़ानी करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 03 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-सागर सुश्री आयुषी उपाध्याय की अदालत ने घर में घुस कर महिला के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी रामप्रभू पटैल को दोषी करार देते हुए धारा 452 भादंवि के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास, धारा 354 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास, धारा 323 भादंवि में एक माह के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय ने अभियुक्त को सजा पृथक-पृथक भुगताए जाने का आदेष पारित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है शिकायतकर्ता (पीडि़ता) ने थाना जैसीनगर में रिपोर्ट लेख कराई कि 20 मई 2022 को सुबह करीब 6:30 बजे वह अपने घर के आंगन में झाडू लगा रही थी, तभी अभियुक्त रामप्रभू आया और बुरी नियत से उसे पकड़ लिया और छेडख़ानी करने लगा। उसे धक्का देने की कोशिश की तो उसने पीडि़ता दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे चांटा मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गई, चिल्लाने पर उसकी बहिन और चाचा तथा संझले पापा आ गए। उन्हें देखकर अभियुक्त वहां से भाग गया और जाते समय कह रहा था कि रिपोर्ट करने गई तो जान से खत्म कर देगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना जैसीनगर पुलिस ने धारा 452, 354, 323 एवं 506 भाग-2 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-सागर सुश्री आयुषी उपाध्याय के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।