सरिया बेचने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर, 06 फरवरी। द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश श्री शिवबालक साहू के न्यायालय ने लोहे के सरिया बेचने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक आशीष चतुर्वेदी ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है कि सागर के व्यापारी गौरव जैन ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह लोहा सरिया आयरन का काम करता है, उसके पिता के नाम से सागर वर्णी कॉलोनी में जनता आयरन के नाम से फर्म है एवं उसकी एक फर्म जीएम ट्रडर्स के नाम से रायपुर में भी है, उक्त दोनों फर्म का कार्य एवं व्यापार की संपूर्ण देख-रेख फरियादी ही करत है। व्यापार के लिए उसकी पहचान सागर स्टील फर्म रायपुर छत्तीसगढ़ से हुई, जिसके प्रोपराईटर हिमाचल सिंह नाम का व्यक्ति है, किंतुे व्यापार की सारी बातचीत व रुपयों का लेन-देन अविनाश प्रजापति नाम का व्यक्ति करता है, जो फोन पर अपना परिचय हिमाचल सिंह के रूप में देता है, उक्त व्यापार के संबंध में आरोपी अविनाश प्रजापति से माह जून में फोन पर बात हुई और फरियादी गौरव जैन द्वारा बैंक एवं नगद के रूप में 63 लाख रुपए दिए, जिसमें से 35 लाख 83 हजार 793 रुपए का माल प्राप्त हुआ, शेष 27 लाख 16 हजार 207 रुपए का माल उसे प्राप्त नहीं हुआ। जबकि उसने पूरे माल का भुगतान कर दिया है। अविनाश प्रजापति द्वारा हिमाचल सिंह बनकर फरियादी से माल के नाम पर बेईमानी पूर्वक शेष रुपयों का गबन कर लिया गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्र.250/2022 धारा 420, 406, 34 भादंवि का पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को 27 जनवरी 2020 को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध किया जाना स्वीकार किया और पुलिस द्वारा आरोपी को संबंधित न्यायालय में पेश किया तो न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। जिसके संबंध में आरोपी द्वारा एक जमानत आवेदन पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसमें द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश श्री शिवबालक साहू के न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई। फरियादी के अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति मय दस्तावेजों के पेश की गई और बताया कि आरोपी अविनाश प्रजापति के विरुद्ध थाना टिमरनी जिला-हरदा, थाना-आगासौद जिला-सागर और थाना-सेंट्रल सेक्टर 17 जिला-चंडीगढ़ में भी इसी प्रकार ठगी किए जाने के अपराध पंजीबद्ध है और आारोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। जिस प्रोपराइटर हिमाचल सिंह के नाम ठगी की गई है वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी अविनाश प्रजापति को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं पाया गया।