जिले में संचालित कक्षा आठवीं तक के समस्त प्राईवेट स्कूलों की सत्र 2023-24 की मान्यता हेतु निर्देश जारी

भिण्ड, 23 जनवरी। कलेक्टर ने जिले के समस्त अशासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के संचालक/ प्राचार्य को पत्र जारी कर दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई करने तथा कक्षा आठवीं तक के समस्त प्राईवेट स्कूलों (नवीन मान्यता/ नवीनीकरण आवेदन) को सत्र 2023-24 की मान्यता हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टन डॉ. सतीश कुमार एस ने बताया कि 31 जनवरी तक प्राईवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/ मान्यता नवीनीकरण हेतु आरटीई एमपी मोबाईल एप्प के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन, अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के 10 दिवस कार्य दिवस के अंदर बीआरसीसी द्वारा स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना सन्वयक को प्रेषित करेंगे। अंतिम तिथि दो मार्च 2023, बीआरसीसी द्वारा अनुशंसा सहित आवेदन अग्रेषित करने के 10 कार्य दिवस के अंदर, बीआरसीसी द्वारा समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर स्वत: अग्रेषित आवेदन प्राप्त करने के 15 दिवस के अंदर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण करेंगे। इसके बाद जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 30 दिवस तक संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील करना, स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस तक कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनो का निराकरण एवं कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिवस तक आयुक्त/ संचालक राज्य षिक्षा केन्द्र को द्वितीय अपील की जा सकेगी।
विदित हो कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 अधिसूचित किए गए हैं। इसके अनुसार मप्र सोसाइटी रजिस्ट्रिकारण अधिनियम 1973, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, मप्र लोक न्यास अधिनियम 1951, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाए निजी प्राथमिक शाला/ माध्यमिक शाला की मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। आरटीई अधिनियम के अनुसार उपलब्ध मान एवं मानकों की पूर्णि करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला परियोजना समन्वयक द्वारा तीन वर्ष हेतु जारी की जाएगी। सन 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया को मोबाइल एप्प के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, ताकि अशासकीय संस्थाओं/ शालाओं के प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं मोबाइल का उपयोग करते हुए आवेदन किया जा सके। इसके माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस हेतु आरटीई के नाम एवं मानकों की पूर्ति हेतु आवेदन करते समय अशासकीय शाला भवन कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक: संसाधनों को जियो टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।