आठ वर्ष पुराने दहेज के मामले में आरोपी पति को छह माह कारावास

ग्वालियर, 16 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्रीमती अनुप्रेक्षा जैन के न्यायालय ने आठ वर्ष पुराने दहेज के मामले में आरोपी जनक जाटव को मारपीट का दोषी पाते हुए धारा 498, 323 भादंसं में छह माह का कठोर कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है तथा फरियादी को धारा 357 दंप्रसं के अंतर्गत 700 प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्नेहलता चंदेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2015 में आरोपी जनक जाटव ने फरियादिया से दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडि़त कर मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना पड़ाव में दर्ज कराई थी। जिस पर से प्रकरण थाना पड़ाव में पंजीबद्ध हुआ था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध होने पर फरियादिया के पति जनक जाटव को न्यारयालय ने दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।