नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रायसेन, 19 अगस्त। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपी राजू पुत्र नारान सिंह पोर्ते उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम रेसलपुर तहसील गौहरगंज जिला रायसेन का नाबालिग बालिका के साथ दुष्कृत्य करने के प्रकरण में जमानत निरस्त कर दी है। प्रकरण में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 20 जुलाई 2021 को अभियोक्त्री द्वारा प्रकरण के आवेदक आरोपी राजू पोर्ते व अन्य सहआरोपी शुभम यादव के विरुद्ध नामजद शिकायत इस आशय की कि तीन साल पहले उसके घर में परिवार वालों की अनुपस्थिति में आरोपी राजू ने उसके साथ बलात्कार किया था व उक्त संबंध में किसी को बताए जाने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे अभियोक्त्री द्वारा डर का प्रकटीकरण नहीं किया गया। इसके पश्चात आरोपी राजू बार-बार परिवार वालों की अनुपस्थिति में अभियोक्त्री को धमकाकर उसके साथ बलात्कार करता। रिपोर्ट के एक वर्ष पूर्व राजू को अभियोक्त्री के परिवार वालों ने घर आने से मना किया। तत्पश्चात सहआरोपी शुभम यादव ने अभियोक्त्री को बताया कि राजू ने उसे सब बता दिया है। अभियोक्त्री रात को घर के बाहर शुभम को मिले वरना वह उक्त बात गांव वालों को बता देगा, तो अभियोक्त्री रात को अपने घर के बाहर गई। आरोपी शुभम उसे गांव से थोड़ी दूर जंगल में लेकर गया और अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया। उक्त शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना औबेदुल्लागंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012)/ अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने आपत्ति ली। आरोप की गंभीर परिस्थितियां तथा पीडि़ता की कम उम्र देखते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।