नाबालिगा को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारवास

ग्वालियर, 14 दिसम्बर। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अंतर्गत धारा 366 भादंवि में 5 वर्ष एवं धारा 5/6 पॉक्सोण, धारा 5(जे)(2), सहपाठित धारा 6 एवं धारा 3, सहपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी जीतू पुत्र संतोष कोरी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम श्यावमपुर जिला फतेहपुर को 20-20 वर्ष के सश्रम कारवास एवं 16 हजार रुपए जुर्माना की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रसन्न यादव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ने थाना गिरवाई में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई 28 जनवरी 2020 को समय चार बजे अभियोक्त्री बिना बताए घर से चली गई है। फरियादी को संदेह था कि पंगोला फेक्ट्री में काम करने वाला अभियुक्त जीतू कोरी अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। फरियादी की शिकायत पर थाना गिरवाई में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। विवेचना दौरान अभियोक्त्री अभियुक्त के साथ मिलने पर दस्तयाब कर पूछताछ करने पर अभियोक्त्री ने छह माह की गर्भवती होना बताया। विवचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।