व्यापारी के नौकर की हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

सागर, 02 दिसम्बर। द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश जिला-सागर शिवबालक साहू के न्यायालय ने मथुरा के व्यापारी के नौकर विजयपाल की हत्या करने वाले आरोपीगण टिंकू उर्फ श्याम नामदेव एवं सोनू उर्फ सन्ना उर्फ शैतान अहिरवार को दोषी करार देते हुए धारा 302 भादंसं के तहत आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 324 भादंसं के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी गौरव अग्रवाल ने रिपोर्ट लेख कराई कि सोने-चांदी का व्यापार करता हूं, मथुरा में रहता हूं और सागर में बिहारीजी मन्दिर के पीछे किराये से कमरा लिए हूूं। 22 सितंबर 2016 के रात्रि 23:15 बजे फरियादी रात में मार्केट से घर आया तो उसका कर्मचारी विजय पाल घर पर था, फरियादी ने दरवाजा खटखटाया तो विजय पाल ने दरवाजा खोला। फरियादी अंदर जाने लगा तो इतने में दो अज्ञात व्यक्ति पीछे से आए, फरियादी ने पूछा कि कौन है तो उन्होंने पिसी लाल मिर्च फरियादी एवं उसके कर्मचारी विजयपाल की आखों में मारी, फरियादी तथा कर्मचारी विजयपाल ने उन्हें पकड़ा तो वो फरियादी तथा विजयपाल को चाकू से मारने लगे। फरियादी को सिर, दाहिने हाथ की अंगुली, कलाई एवं दाहिने पैर में चोट आई तथा विजयपाल को भी चाकू से मारा जो सीने में लगा, फरियादी जोर-जोर से चिल्लाया बचाओ-बचाओ तो दोनों वहां से भाग गए। फरियादी ने मुंह धोया तो देखा विजयपाल खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था, उसके पास ही चाकू पड़ा था, खूना काफी बह गया था। विजयपाल को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सीसीटीव्ही फुटेज, सीडीआर, टावर लोकेशन के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई, साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना मोतीनगर जिला सागर पुलिस ने धारा 452, 324, 302, 34 भादंवि का अपराध आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन ने साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर शिवबालक साहू के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दोनों आरोपियों को धारा 302 भादंसं के तहत आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 324 भादंसं के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।