नाबालिगा के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

शाजापुर, 02 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश, (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिगा के साथ गलत काम करने वाले आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र बाबूलाल सौराष्ट्रीय उम्र 21 वर्ष निवासी दशहरा मैदान जिला शाजापुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(जे)(आईआई)/6 एवं धारा 5(एल)/6 में दोषी पाते हुए प्रत्येक धारा में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव ने प्रकरणी की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता के पिता ने पुलिस थाना बैरछा में 24 फरवरी 2020 को सूचना दी कि उसकी पुत्री सुबह परीक्षा देने का बोलकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं आई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच उपरांत 18 सितंबर 2020 को पीडि़ता को झालोद (गुजरात) से दस्तयाव कर कथन लेखबद्ध किए, जिसमें पीडि़ता ने बताया कि अभियुक्त राजेन्द्र सौराष्ट्रीय उसे बहला फुसलाकर शाजापुर से गुजरात ले गया। इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। थाना बैरछा पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।