ग्वालियर, 12 नवम्बर। अनन्यत: न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी निहाल पुत्र ओमप्रकाश जायसवाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी ग्वालियर को धारा 376(2)(एन) भादंवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ अनिल मिश्रा एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रसन्न यादव ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया ने पुलिस थाना बहोड़ापुर पर अपने पति के साथ उपस्थित होकर दर्शित किया कि 24 मार्च 2019 को शाम करीब चार बजे अभियोक्त्री कोचिंग की बोलकर गई थी, जो रात्रि तक घर नहीं आई तो उसे कोचिंग एवं आस-पास तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। उक्त घटना को थाना बहोड़ापुर में पजीबद्ध कर विवेचना में लिया, विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाव कर उसका वक्तव्य लिया गया, जिसमें उसने बताया कि जब वह कोचिंग जाती थी तब अभियुक्त उसे रास्तें में मिल जाता था तथा उससे बात करता था और कहता था कि चल भागकर शादी कर लेते है, अभियोक्त्री का कथन था कि 24 मार्च 2019 को जब वह कोचिंग से आ रही थी, तब अभियुक्त उसे कोटेश्वर मन्दिर पर मिला और उसे बहला फुसलाकर जयपुर ले गया था, वहां पर उसे एक कमरे में बंद कर दिया तथा उसके साथ गलत व्यवहार करने लगा था। अभियोक्त्री के मना करने पर भी उसके साथ एक माह तक कई बार बलात्कार किया गया। आरोपी निहाल जयसवाल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य व तर्कों से सहमत होकर आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।