कई गांवों में चलाया गया विधिक जागरुकता अभियान

कानूनी रूप से साक्षर होकर एक सशक्त भारत का निर्माण करें

भिण्ड, 10 नवम्बर। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अक्षय कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में जिला भिण्ड में डोर-टू-डोर कैम्पैन एवं विधिक जागरुकता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण एवं ‘हक हमारा भी तो है’ अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
इसी क्रम में उपजेल मेहगांव में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर में अपर जिला न्यायाधीश मेहगांव अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि आप लोग कानूनी रूप से साक्षर होकर एक सशक्त भारत का निर्माण करें। उन्होंने बंदियों को उनके अधिकारों एवं भारतीय न्याय व्यवस्था की मूलभूत जानकारी देते हुए बताया कि सभी बंदियों को यह अधिकार है कि उनके जेल में निरुद्ध होने की जानकारी उनके परिजनों को नियमानुसार नियत समय सीमा में प्रदाय की जाए तथा संबंधित बंदी को उसकी गिरफ्तारी के 24 घण्टे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएं।
आउटरीच अभियान के अंतर्गत गठित टीमों द्वारा ग्राम पुर, रामपुरा, सायपुरा, सिंगपुरा, पिड़ोरा, ऐतहार, अमलैड़ा, बिछौली, पिथनपुरा, मुरलीपुरा, जबासा, उदोतपुरा सहित कुल 27 गांवों में पहुंचकर ग्रामीणजनों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना, मध्यस्थता योजना, आगामी लोक अदालत, पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी, मप्र अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015, ऐसिड अटैक आदि की जानकारी दी। साथ ही विस्तृत जानकारी हेतु पैम्प्पलैट भी वितरित किए गए तथा उनसे उनकी समस्याओं के संबंध में पूछताछ कर उनके निराकरण हेतु आवेदन भी प्राप्त किए गए। अभियान के अंतर्गत गुरुवार को सैकड़ों लोगों तक पहुंकर उन्हें जागरुक किया गया।