सिर पर पत्थर पटक कर हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

सागर, 05 नवम्बर। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्री अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने सिर पर पत्थर पटककर हत्या करने वाले आरोपीगण बृजेश जाटव (अहिरवार) एवं नकुल जाटव (अहिरवार) को दोषी करार देते हुए धारा- 302 भादंवि, सहपठित धारा-34 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने की।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि सूचनाकर्ता जितेन्द्र बाल्मिकी निवासी भगत सिंह वार्ड ने थाना मोतीनगर में रिपोर्ट लेख कराई कि 28 जवरी 2021 की शाम 5:15 बजे उसके मोहल्ले के रहने वाले गोविन्द अहिरवार ने बताया कि उसके भाई सचिन बाल्मिकी को रेल्वे फाटक के पास बाईसा मोहाल के आरोपीगण बृजेश अहिरवार एवं नकुल अहिरवार ने मारपीट की और उसके सिर पर पत्थर पटक दिया है। सूचनाकर्ता को चक्षुदर्शी साक्षी ने यह भी बताया कि आरोपीगण ने उसके भाई के सिर पर पत्थर पटक-पटक कर हत्या कर दी है। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। थाना मोतीनगर द्वारा धारा- 302, सहपठित धारा-34 भादंवि का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्री अब्दुल्लाह अहमद के न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा-302, सहपठित धारा-34 भादंवि के तहत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।