मारपीट के मामले में दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा

रायसेन, 27 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपीगण हल्के पुत्र रघुवर उम्र 30 वर्ष, कम्मुलाल पुत्र बड़कुर आदिवासी उम्र 40 वर्ष निवासीगण ग्राम पौनिया, थाना देवरी, जिला रायसेन को मारपीट के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा-325/34 भादंसं के अंतर्गत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसासर प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 22 दिसंबर 2015 को सुबह 11:12 बजे अभियोगी संतोष ठाकुर का उसकी पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेमलता से विवाद चल रहा था, वह पत्नी को रघुवर आदिवासी के घर ले जा रहा था, इसी बात पर उसका साला तेजभान लोधी और हल्के आदिवासी आए और उसे गालियां देने लगे, मना करने पर तेजभान लोधी ने अभियोगी के दाहिने हाथ में लाठी से मारा एवं हल्केवीर ने उसके दाहिने पैर के घुटने में लाठी से मारा, जिससे वह गिर पड़ा एवं कम्मू ने उसे थप्पड़ मारे। आस-पास के लोगों ने बीच बचाव किया। आरोपीगण जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर चले गए। फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर थाना देवरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।