गैर-बायोडिग्रेडेबल 100 माईक्रोन से कम वाले प्लास्टिक बैग/ प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, बिक्री और भण्डारण पर प्रतिबंध के संबंध में की अपील

भिण्ड, 05 सितम्बर। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भिण्ड जिले के समस्त नागरिकों, जन प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्था, शासकीय विभागों व छात्रों से अपील की है कि सभी वर्ग सिंगल यूज प्लास्टिक से बने विभिन्न सामग्री का उपयोग न कर पर्यावरण हितैषी पदार्थों (बायोडिग्रेडेवल मटेरियल) से बनी सामग्री का उपयोग विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों एवं आयोजनों में करें।
मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के अनुसार संपूर्ण निकाय सीमा क्षेत्र में गत एक जुलाई से 100 माईक्रोन से कम वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति/ दुकानदार/ संस्थान आदि गैर-बायोडिग्रेडेबल 100 माईक्रोन से कम वाले प्लास्टिक बैग, पीबीसी के बैनर एवं अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें प्लास्टिक के झण्डे, कैण्डी स्टिक, आईसक्रीम स्टिक, पोलीस्टाइरीन, सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक सहित ईयरवड, स्वीट बॉक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्कस, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, चाकू, ट्रे जैसे कटलरी आदि का उपयोग भण्डारण परिवहन, विक्रय, उत्पादन आदि करता पाये जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध स्पॉट फाईन/ जुर्माना एवं जब्ती के साथ ही अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।