नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

झाबुआ, 05 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री भरत कुमार व्यास के न्यायालय ने जघन्य अपराध नाबालिगा से दुष्कर्म करने आरोपी मनोहर पुत्र भूरजी बबेरिया, निवासी गोपालपुरा, थाना कल्याणपुरा, जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 376 भादंवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक एसएस खिची एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ श्रीमती मनीषा मुवेल ने किया।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)/ एडीपीओ झाबुआ शीला बघेल ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी नाहर सिंह ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि एक लड़की ने कीटनाशक की दवाई पी ली है, उसे बेहोशी की हालत में सीएचसी कल्याणपुरा ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, सूचना के आधार पर थाना कल्याणपुरा में मर्ग दर्ज कर जांच में लिया गया। जांच कर पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया और उसका विसरा, वेजाईनल स्लाइड, वेजाईनल स्वाब सुरक्षित रखकर उनकी जांच क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमरघाट राऊ के माध्यम से करवाई गई, जहां पर जांच में पीडि़ता की रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है। पीडि़ता के स्कूली दस्तावेजों के आधार पर घटना दिनांक को पीडि़ता 18 वर्ष से कम उम्र की होकर अवयस्क थी, जिसके आधार पर मृत्यु पूर्व शारीरिक शोषण होने के कारण उसके द्वारा जहर पिया जाना प्रकट हुआ, जिसके आधार पर धारा 376 भादंवि एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत थाना कल्याणपुरा में अपराध दर्ज कर विवेचना की गई, विवेचना के दौरान पीडि़ता के मोबाईल पर दो नंबरों पर बार-बार बात होना पाई गई और उक्त नंबरों की जांच करने पर वे प्रमाणित और मनोहर के पाए गए, जिस आधार पर अभियुक्तगण प्रेमसिंह व मनोहर का रक्त नमूना लेकर डीएनए की जांच करवाए जाने पर मनोहर का डीएनए पॉजीटिव प्राप्त हुआ है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पूछताछ करने पर उन्होंने पीडि़ता से बातचीत करने और उसके साथ गलत काम करना प्रकट किया था, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर पीडि़ता की उम्र के आधार पर पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष अभियुक्त प्रेमसिंह के संबंध में अंतिम प्रेतिवेदन प्रस्तुत किया गया था और उसके पश्चात् अभियुक्त मनोहर के बावत पूरक चालान प्रस्तुत किया गया था। पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण एवं अन्य कार्रवाई पूर्ण कर अपराध गंभीर प्रकृति का होने से उक्त प्रकरण को जिले का जघन्य चिन्हित एवं सनसनीखेज घोषित करते हुए अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री भरत कुमार व्यास के न्यायालय ने आरोपी मनोहर पुत्र भूरजी बबेरिया, निवासी गोपालपुरा, थाना कल्याणपुरा, जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 376 भादंंवि एवं धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है।