पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण नहीं करने पर शाउमू दुकान निलंबित

मेहगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत डगर की उचित मूल्य दुकान पर जांच में पाई गई अनियमितताएं

भिण्ड, 31 अगस्त। जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मेहगांव की जांच पर पात्र गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण नहीं किए जाने एवं खाद्यान्न की अफरा-तरफी करने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था बरासों द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान डगर को निलंबित कर दिया गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देशन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले खाद्यान की लगातार जांच की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत डगर विकास खण्ड मेहगांव के उपभोक्ताओं द्वारा वितरण में अनियमितता की शिकायत की गई थी। जिसकी जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मेहगांव अजय अस्थाना से कराई गई जांच के दौरान पाया गया कि विक्रेता द्वारा पात्र परिवारों के फिंगर पास मशीन में लगवाए जाने के उपरांत भी माह अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नि:शुल्क खाद्यान पात्र परिवारों को वितरण नहीं किया गया। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर पोर्टल अनुसार खाद्यान का स्टाक भी दुकान में रखा नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा खाद्यान की अफरा तफरी की गई है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था बरासों द्वारा संचालित शा. उचित मूल्य दुकान डगर को निलंबित किया गया एवं विक्रेता भारत सिंह निवासी ग्राम मुस्तरा तहसील मेहगांव के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना बराती तहसील मेहगांव में एफआइआर दर्ज कराई गई है। इसलिए जिले के सभी विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि शासन मंशानुसार निर्धारित मात्रा एवं दर पर ही खाद्यान वितरित करें, अन्यथा की स्थिति में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।