चार अपराधियों को दो माह तक प्रतिदिन देनी होगी हाजिरी

भिण्ड, 15 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चार अपराधियों को दो माह तक संबंधित पुलिस थाने में प्रतिदिन हाजिरी देने के आदेश जारी किए हैं।
इनमें आरोपी आसू उर्फ कालिया उर्फ रामराज सिंह भदौरिया पुत्र मोहन सिंह भदौरिया उम्र 24 साल निवासी आईटीआई रोड समीर नगर थाना देहात भिण्ड, राहुल यादव पुत्र राकेश यादव उम्र 32 साल निवासी डिड़ी थाना देहात भिण्ड, शिवराज पुत्र मोहन सिंह भदौरिया उम्र 28 साल निवासी आईटीआई रोड समीर नगर थाना देहात भिण्ड एवं करू उर्फ कल्यान सिंह भदौरिया पुत्र सरमन सिंह भदौरिया उम्र 50 साल निवासी ग्राम सिरसी थाना अमायन जिला भिण्ड को आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों/ क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा, अनावेदक उपरोक्त वर्णित अवधि में किन्हीं विषय परिस्थितियों में यदि जिले से बाहर जाता है अथवा किसी समारोह में सम्मिलित होता है तो तदाशय की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को आवष्यक रूप से देगा, उक्तावधि में किन्हीं भी आपराधिक क्रियाकलाप अथवा गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा एवं अनावेदक उक्त अवधि किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री को अपने आधिपत्य में नहीं रखेगा और ना ही उनका उपयोग करेगा।