नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने लगाया सात हजार रुपए का जुर्माना

शाजापुर, 22 जुलाई। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने आरोपी अर्जुन पुत्र सोदान सिंह अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी इमलीखेड़ा, कालापीपल, जिला शाजापुर को धारा 450 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी द्वारा जुर्माने की रकम जमा करने पर अपीलावधि पश्चात पीडि़ता को प्रतिकर स्वरूप न्यायालय द्वारा दिलवाए जाने का आदेश भी दिया गए। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
सहा जिला मीडिया प्रभारी/ अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 22 अगस्त 2019 को दोपहर के करीब दो बजे पीडि़ता के पिता मजदूरी करने खेत पर तथा छोटा भाई स्कूल गया था। पीडि़ता घर पर अकेली थी और दरवाजा खुला था। पीडि़ता मोबाइल पर मूवी देख रही थी तभी आरोपी अर्जुन पुत्र सोदन सिंह अहिरवार एकदम से उसके घर में घुस गया और बुरी नियत से झूमा झटकी कर उसे जमीन पर पटक दिया। जब पीडि़ता चिल्लाई तो आरोपी ने एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया तथा उसके साथ जबरन गलत काम किया और जाते-जाते पीडि़ता से बोला कि अगर यह बात किसी से कहेगी तो इज्जत खराब होगी, इसलिए किसी से यह बात मत कहना। फिर इतने में पीडि़ता का छोटा भाई आ गया और वह पीडि़ता के पिता को जंगल से बुलाकर लाया। पीडि़ता ने घटना अपने पापा, जीजा, मामा को बताई। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडि़ता ने थाना कालापीपल पर लेखबद्ध करवाई। जिस पर से थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करने के बाद अनुसंधान चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से पीडि़ता, साक्षीगण, डॉंक्टर, विवेचक एवं सभी आवश्यक गवाहों के बयान करवाकर न्यायालय में अतिंम तर्क प्रस्तुत किए गए।