छुरी मारने वाले आरोपियों को छह-छह माह का कारावास

विदिशा, 20 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गंजबासौदा श्री राहुल निरंकारी के न्यायालय ने छुरी मारने वाले आरोपीगण को छह-छह माह का कारावास और 500-500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण की पैरवी एडीपीओ गंजबासौदा गोविन्द दास आर्य ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि 28 मई 2014 के करीब 7:30 बजे ग्राम गमाखर जिला विदिशा में फरियादिया खेरे में अपनी मवेशी लेकर चराने गई थी, तभी उसकी गाय उसके जेठ आरोपी बालाराम पाल के आगन में चली गई। इसी बात पर आरोपी बालाराम तथा उसके लड़के सुनील व राजपाल तीनों उसे गालियां देने लगे, उसने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त बालाराम उसके चेंट गया और अभियुक्त सुनील ने उसे सीधे हाथ की कलाई से छुरी मारी, जिससे उसे खून निकल आया तथा विधि विरुद्ध बालक राजपाल ने उसकी चोटी पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और एक डण्डा मारा, जिससे आहत को मूंदी चोट आयी थी। घटना गांव के परमाल सिंह खंगार और शिवराज पाल ने देखी व बीच बचाव किया तीनों उससे कह रहे थे कि आइन्दा उनके घर में मवेशी आए तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना गंजबासौदा अपराध क्र.393/2014 धारा 294, 506 भाग-2, 324/34 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की। न्यायालय में विचारण उपरांत आरोपीगण को आज निर्णय 16 जुलाई 2021 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गंजबासौदा श्री राहुल निरंकारी के न्यायालय ने दोषसिद्ध पाए जाने पर आरेापीगण बालाराम पाल उम्र 45 वर्ष और सुनील पाल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गमाखर, दुर्गा मन्दिर एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।