चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले आरोपी को एक साल की सजा

विदिशा, 17 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिशा सुश्री सोनल गुप्ता के न्यायालय ने चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले आरोपी अभिषेक मिश्रा पुत्र ब्रजमोहन मिश्रा उम्र 34 वर्ष निवासी मेघदूत टॉकीज की सामने कागदीपुरा जिला विदिशा को धारा 509, 506(2) भादवि में एक-एक वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति कुजूर ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि फरियादिया ज्ञानगंगा कॉलेज में बीई चतुर्थ वर्ष की छात्रा है। वह विदिशा में अपने परिवार के साथ निवास करती है व प्रतिदिन बस से भोपाल आती-जाती है। चार मार्च 2014 को दोपहर करीब 12:30 बजे जब फरियादिया व उसकी सहेली पैदल घर से बाजार आ रहे थे, तब अतुल गैस एजेंसी के पास गली में अभियुक्त अभिषेक मिश्रा ने फरियादिया से उसकी दोस्त बन जाने का कहा और उसका मोबाइल नंबर मांगा। जब फरियादिया ने मना किया तो अभियुक्त उसके साथ बद्तमीजी करने लगा। फरियादिया जब अपने भाई को फोन लगाने लगी तो अभियुक्त भाग गया और जाते-जाते बोला कि अगर घर पर किसी को बताया या रिपोर्ट की तो एसिड चेहरे पर फेंककर चेहरा खराब कर देगा। जिससे तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी व उसे बदनाम कर देगा। आरोपी करीब छह महिने से फरियादिया को आते-जाते समय परेशान कर रहा था। फरियादिया से मोबाइल नंबर मांगता था तो उसने अभियुक्त को डांट दिया था। घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने आरक्षी केन्द्र कोतवाली विदिशा में अपराध क्र.134/14 पर लेखबद्ध कराई। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति कुजूर ने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी जसवंत को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।