पत्नी से मारपीट कर दहेज की मांग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर, 17 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने पत्नी से मारपीट कर दहेज की मांग करने वाले आरोपी आशु जैन पुत्र कोमलचंद्र जैन उम्र 35 वर्ष, निवासी वर्धमान कॉलोनी, थाना मकरोनिया, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का पक्ष रखा।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियेाजन) जिला सागर अमित जैन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियुक्त आशु जैन उससे दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता है और फरियादिया से रुपए की मांग पूरी न करने पर उसे घर से बाहर निकाल देते है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना में अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 294, 323, 506,34, भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 452 भादवि का इजाफा किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना और प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आशु जैन जमानत हेतु धारा 437 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है।