मारपीट करने वाले चार आरोपियों पर 400-400 रुपए का जुर्माना

रायसेन, 04 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन के न्यायालय ने डंडे से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण मूरत सिंह पुत्र सदाराम मीणा उम्र 55 वर्ष, गौरव सिंह उर्फ गुरविन्दर सिंह पुत्र रंजीत सिंह सरदार उम्र 30 वर्ष, कनीराम पुत्र कैलाश खटीक उम्र 37 सात (मृत), परसराम पुत्र शिवप्रसाद कुशवाह उम्र 60 वर्ष निवासीगण बिलखिरिया, जिला भोपाल को दोषी पाते हुए धारा 323/34 भादंसं में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 400-400 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी फूलसिंह ने चौकी खरबई, थाना उमरावगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम सतकुण्डाल में रहता है और मेहनत मजदूरी करता है। दोपहर करीब दो बजे बिलखिरिया के मूरत सिंह, गौरव, कनीराम, परसराम आए और उससे कहा कि पार्टी हो जाए। जब उसने मना किया तो मूरत सिंह ने उससे मुर्गा दिलाने की मांग की, तो उसने उसे 200 रुपए दे दिए तथा वे लोग फरियादी को जीप में बैठाकर दुकान से मुर्गा खरीदकर जंगल में तालाब किनारे ले गए थे। खाना बनाने के लिए आग जलाने लगे, तब भी फरियादी वहीं था। मूरत सिंह, कनीराम, परसराम ने उसे पकड़ लिया था और गौरव उसे डंडे से मारने लगा था और गंदी-गंदी गालिया दे कर बोला कि परसराम से झगड़ा क्यों किया था तथा जान से मारने की धमकी दी थी। वह किसी भी तरह छूटकर तालाब के किनारे से भागते हुआ गांव आ गया तो आरोपीगण उसका पीछा करने लगे तथा जब वह चिल्लाया तो गांव के लोग आ गए थे और पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी । गौरव ने अपनी जीप को मढवा में मार दिया था, जिससे उसकी जीप का कांच टूट गया था। वह भागता नहीं तो चारों उसे जान से मार देते। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना उमरावगंज में अपराध क्र.170/2017 धारा 294, 323/34, 506 भाग-2 भादंविं पंजीबद्ध किया एवं अनुसंधान उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।