जिला अस्पताल में अमानक दवा सप्लाई करने पर सिरौन ड्रग्स फार्मा प्रालि के प्रबंधक को एक वर्ष का कारवास

न्यायालय ने कंपनी पर एक लाख एवं प्रबंधक पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 01 मई। विशेष न्यायालय भिण्ड ने जिला अस्पताल भिण्ड में दवा सप्लाई करने वाली मैंसर्स सिरौन ड्रग्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड अलियाली पालघर जिला ठाणे महाराष्ट्र पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कंपनी के प्रबंधक को एक वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से परिवादी की पैरवी भारत सरकार के शासकीय अधिवक्ता राममिलन शर्मा ने की।
अभिभाषक राममिलन शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से जिला अस्पताल परिसर भिण्ड के स्टोर का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में सीलबंद नमूने केन्द्रीय औषधि निरीक्षण प्रयोगशाला मुंबई तथा दोबारा केन्द्रीय औषधि निरीक्षण प्रयोगशाला कोलकाता भेजे गए। जिसमें एटनोलोल तथा इम्लोडियाइन अमानक स्तर की पाई गई, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से स्वीकृति के बाद विशेष न्यायालय भिण्ड में भारत सरकार के शासकीय अधिवक्ता राममिलन शर्मा द्वारा परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवाद पत्र की सुनवाई उपरांत विशेष न्यायालय द्वारा सिरौनड्रग्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड अलियाली पालघर जिला ठाणे महाराष्ट्र द्वारा अमानत स्तर की एटनोलोल तथा इम्लोडियाइन बनाए जाने का दोष सिद्ध होने से सिरौन ड्रग्स कंपनी पर एक लाख रुपए का जुर्माना तथा सिरौन कंपनी के प्रबंधक राहुल गंगाधर संखे को एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया। आरोपीगण की ओर से पैरवी अभिभाषक जी देसू रेडी ने की।