एक उचित मूल्य एवं दो मिष्ठान की दुकानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

भिण्ड, 30 अप्रैल। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देशन में जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृणीकरण एवं गैस के दुरुपयोग रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक उचित मूल्य की दुकान एवं दो मिष्ठानों की दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय ने बताया कि बैजनाथ धाम स्वसहायता समूह द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान बाराहेड़ अनुभाग लहार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जाने वाले नि:शुल्क खाद्यान्न को एक रुपए किलो वितरण करने के कारण दुकान को निलंबित किया जाकर 20 हजार 577 रुपए की बसूली करने के साथ में संग्रहित स्टॉक 17.48 क्विंटल गेहूं, 58.32 क्विंटल चावल, 37 किलो नमक, 48 किलो शक्कर व 142 किलो ज्वार स्टॉक में नहीं पाई गई, जिसका बाजार मूल्य दो लाख 16 हजार 140 रुपए होता है। सामग्री दुकान में नहीं पाई जाने के कारण कुल राशि दो लाख 42 हजार 717 रुपए का व्ययवर्तन किए जाने का प्रतिवेदन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लहार द्वारा प्रस्तुत करने पर उक्त समिति के अध्यक्ष श्रीमती हमीदन बेगम विक्रेता गुलवसा बेगम के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिकाओं का उल्लंघन करने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पुलिस थाना मिहोना में दर्ज कराया गया है।
इसीप्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग को रोकने हेतु मैसर्स जयकुमार पेड़ा हाउस गांधी मार्केट भिण्ड के निर्माण स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग करने के कारण एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के कागजात प्रस्तुत नहीं करने के कारण कुल जब्तशुदा 14 गैस सिलेण्डरों जिसकी अनुमानित कीमत 31 हजार 805 रुपए होती है को जब्त किया जाकर प्रकरण निर्मित किया गया। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मनोज कुमार जैन के विरुद्ध कथन सूचना सिटी कोतवाली भिण्ड में दर्ज कराई गई। इसीप्रकार मैसर्स अशोक कुमार जैन पकोड़ी वाले गांधी मार्केट भिण्ड के निर्माण स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग करने के कारण एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के कागजात प्रस्तुत नहीं करने के कारण कुल जब्तशुदा आठ गैस सिलेण्डरों जिसकी अनुमानित कीमत 15 हजार 200 रुपए को जब्त किया जाकर प्रकरण निर्मित किया गया। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अशोक कुमार जैन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सिटी कोतवाली भिण्ड में दर्ज कराई गई।