नाबालिगा का व्यपहरण कर दुष्कृत्य करने वाले की जमानत खारिज

सागर, 15 जुलाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर श्री आर. प्रजापति के न्यायालय ने धारा 363, 366, 376 भादवि एवं धारा 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार आरोपी नरेन्द्र पटेल का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर श्रीमती रिपा जैन ने जमानत आवेदन पर शासन का पक्ष रखा।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियेाजन) जिला सागर अमित जैन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 30 जनवरी 2021 को शाम करीब चार बजे फरियादी की नाबालिग बेटी खेत पर गई थी, जब वह देर रात तक घर नहीं पहुंची तो फरियादी ने खेत पर एवं आस-पास पड़ोस में एवं रिश्तेदारी में पता किया, जिसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुुई। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना केंट में दर्ज कराई एवं बताया कि उसे संदेह है कि नरेन्द्र पटेल उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला के भगाकर ले गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 366, 376 भादवि एवं 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना और प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नरेन्द्र पटेल जमानत हेतु धारा 439 दंप्रसं का प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है।