हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

विदिशा, 15 जुलाई। विशेष सत्र न्यायालय अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल ने हत्या के मामले में आरोपी कल्लू उर्फ अजय पुत्र सुंदर लाल रायकवार उम्र 19 वर्ष निवासी गंजबासौदा, जिला विदिशा की धारा 302/34 भादवि तथा 3(2)(ट) अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि पांच फरवरी 2021 को थाना बासौदा शहर में सूचना मिली कि एक महिला का शव खारेकुआ वाली गली बासौदा में डला है। जिसकी सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर रवाना हुई, जहां सूचनाकर्ता ने बताया कि सुबह 9:30 बजे वह गंदा पानी फेंकने बाथरूम की तरफ गई थी, उसके सामने वाला कमरा खुला था। उसे पैर दिखे तो उसने अंदर जाकर देखा कि कमरे में खून पड़ा हुआ था और एक महिला का शव पड़ा हुआ था। उसने आस-पास पड़ोस वालों को बुलाया तो मोहल्ले वालों ने महिला का नाम कपूरीबाई पत्नी कन्हैयालाल पंथी बताया। सूचना के आधार पर थाना बासौदा के शहर में मर्ग कायम कर प्रकरण जांच में लिया गया। विवेचना के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी कल्लू उर्फ अजय रायकवार और उसकी भाभी कविता के विरुद्ध अपराध क्र.72/21 अंतर्गत धारा 302/34 भादवि तथा 3(2)(ट) अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ उपसंचालक आईपी मिश्रा द्वारा की गई। विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का विरोध किया। अभियोजन की ओर से पक्ष सुनने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त किया गया।