दबोह में कोरोना काल के विद्युत बिल की राशि माफ हेतु लगाया शिविर

भिण्ड, 07 अप्रैल। सरकार के मंशा के अनुरूप कोरोना काल में उपभोक्ता द्वारा जमा किए गए बिजली बिलों में समायोजन करने के उद्देश्य से गुरुवार को सब स्टेशन पर शिविर लगाया गया। जिसमें उपभोक्ताओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। शिविर में मुख्य अतिथि के रुप में रावसाहब गुर्जर एवं वशिष्ट अतिथि रमाशंकर सिंह चौधरी एवं राजेन्द्र खैमारिया ने सर्वप्रथम मां सरस्वती की छायाचित्र पर पुष्पमाला चढ़ा कर दीप प्रज्वलित किया।
इसी क्रम में कनिष्ठ यंत्री अशोक डाबर ने उपभोक्ता को बताया कि दबोह क्षेत्र में 9081 उपभोक्ताओं की 14 करोड़ 20 लाख 74 हजार 792 रुपए की राशि मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना-2022 तहत माफ की गई है, जो उपभोक्ता रह गए हैं वह सब स्टेशन आकर फार्म भर कर दें, जिससे उन सभी को लाभ मिल सके है। प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण प्रदेश के निम्न आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों के भुगतान में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत संदर्भित आदेश दि. दो जून 2020 के माध्यम से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को कतिपय राहत/ सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए थे। उपरोक्त आदेश की कंडिका (1) में यह प्रावधान था कि प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी माह अप्रैल 2020 में देयक राशि 400 रुपए से कम थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात मई, जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 400 रुपए से अधिक आने पर उनसे उपरोक्त तीन माहों में देयकों की राशि का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान लिया जाए। ऐसे उपभोक्ताओं के देयकों की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के संबंध में देयक की जांच के बाद निर्णय लिए जाने का प्रावधान था। संदर्भित आदेश 27 अगस्त 2020 द्वारा एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली को आस्थगित किया गया था। उक्त आदेश 27 अगस्त 2020 द्वारा आस्थगित राशि के भुगतान के संबंध में संदर्भित आदेश 16 नवंबर 2021 द्वारा ‘समाधान योजना-2021’ लागू की गई। समाधान योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 तक थी, जिसे बाद में आदेश दि. चार जनवरी 2022 द्वारा 31 जनवरी तक बढ़ाया गया। प्रदेश में निम्न आय वर्ग वाले घरेलू उपभोक्ताओं को कोरोना काल में आस्थगित किए गए बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत इन उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा आस्थागित राशि की माफी हेतु ‘मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना-2022’ लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के प्रावधान निम्नानुसार है- मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना-2022, योजना का उद्देश्य प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण प्रदेश के निम्न आय वर्ग वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों के भुगतान में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत ऐसे उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उनके देयकों की आस्थगित बकाया राशि का निराकरण कर उन्हें नियमित बिल भुगतान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना-2022’ लागू की जा रही है।
यह योजना आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी। योजना में हितग्राहियों को लाभ देने की कार्यवाही वितरण केन्द्रों में निरंतर जारी रहेगी। योजना का लाभ एक अप्रैल 2022 के उपरांत जारी किए जाने वाले देयकों में परिलक्षित होगा। योजना में शामिल होने के लिए पात्र उपभोक्ता योजनांतर्गत निम्नलिखित उपभोक्ता पात्र होंगे। एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले वे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनकी 31 अगस्त 2020 की स्थिति में बकाया मूल राशि एवं अधिभार राशि को विभाग के आदेश 27 अगस्त 2020 द्वारा आस्थगित किया गया। विभाग के आदेश दो जून 2020 की कंडिका में उल्लेख अनुसार ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता, जिनके माह अप्रैल 2020 में देय राशि 400 रुपए या उससे कम थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात माह मई, जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 400 रुपए से अधिक आने पर उपरोक्त तीन माहों में देयक राशि का 50 प्रतिशत भुगतान लिया गया एवं शेष राशि का भुगतान आस्थगित रखा गया। योजना का लाभ लेने हेतु पात्र उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी 15 द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस योजनांतर्गत पात्र उपभोक्ताओं की आस्थगित संपूर्ण बकाया राशि (मूल एवं अधिभार) माफ की जाएगी। माफ किए गए अधिभार की पूर्ण राशि एवं माफ की गई, मूल राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा तथा मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा एवं इसके एवज में वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी। पात्र हितग्राहियों की आस्थगित राशि के निराकरण पश्चात् वितरण कंपनी द्वारा बिल माफी का प्रमाण पत्र जारी कर आगामी बिल के साथ संलग्न किया जाएगा। उक्त बिल में उपभोक्ता की माफ की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख होगा एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं की 31 अगस्त 2020 तक की आस्थिगित राशि के संबंध में ऊर्जा विभाग के आदेश 16 नवंबर 2021 द्वारा लागू की गई समाधान योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा जितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है, उतनी राशि उनके आगामी बिलों में समायोजन के माध्यम से वापस की जाएगी। स्थाई रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने एवं पुन: कनेक्शन संयोजित कराने हेतु विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सभी पात्र उपभोक्ताओं द्वारा योजना का लाभ लिया जा सके। उक्त योजना के अंतर्गत सब्सिडी के दावे वितरण कंपनियों द्वारा विभाग को प्रस्तुत किए जाएं। योजना के क्रियान्वयन हेतु आंशिक परिवर्तनों की आवश्यकता होने पर वितरण कंपनियों द्वारा तत्संबंधी प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाए। निर्देशानुसार उक्त ‘मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना-2022’ को कंपनियों में तत्काल प्रभाव से लागू कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि सभी पात्र उपभोक्ता इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।