कुल्हाड़ी मार कर अस्थि भंग करने के मामले आरोपी को दो वर्ष की सजा

छतरपुर, 08 जुलाई। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर, जिला छतरपुर मनीष शर्मा की अदालत ने कुल्हाड़ी मार कर अस्थि भंग करने के मामले में आरोपी को दो साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 27 जून 2019 को दोपहर 15.30 बजे के लगभग फरियादी गनेशा अहिरवार अपने खेत नया कुआं ग्राम डिकौली पर चिरोल के पेड़ की छटाई कर रहा था। जिसकी डाली बिजली के तार पर गिर गई, जिससे आरोपी कोमल अहिरवार के बिजली का तार गिर गया इसी बात पर आरोपी कोमल और कल्ला अहिरवार ने गालियां दी और फरियादी के मना करने पर आरोपी कोमल ने कुल्हाड़ी उसके सिर में माथे के ऊपर मारी जिससे खून निकल आया और सिर की हड्डी टूट गई तथा कुल्हाड़ी की मूंद सीने में लगी। उसकी भाभी अनीता बचाने आई तब कल्ला, भाभी को मारने दौड़ा और दोनों ने गाली देते हुए कहा कि बिजली का नया तार डाल देना नहीं तो जान से मार देंगे, जिसकी रिपोर्ट थाना गुलगंज में लेखबद्ध की गई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर मनीष शर्मा की अदालत ने आरोपी कोमल अहिरवार को दोषी ठहराते हुए धारा 325 भादवि में दो वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।