सेंपल की दवाईयां रखने पर मेडिकल संचालक को छह माह का कारावास

न्यायालय ने लागया 40 हजार का जुर्माना

भिण्ड, 28 फरवरी। न्यायालय सत्र न्यायाधीश भिण्ड ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(ए)(व्हीआई), 18(क) सहपठित धारा 27(घ) एवं 28 के तहत मैसर्स राधा मेडिकल स्टोर तहसील मेहगांव के प्रोपराइटर सूरज सिंह कुशवाह पुत्र लज्जाराम सिंह कुशवाह के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत अपराध सिद्ध पाए जाने से एक वर्ष एवं छह वर्ष का सश्रम कारावास तथा दोनों धाराओं में 20-20 हजार कुल 40 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने की।
लोक अभियोजक जेपी दीक्षित के अनुसार प्रकरण की घटना है कि औषधि निरीक्षक भिण्ड डॉ. आकांक्षा गरुड़ द्वारा 22 जून 2019 को सूरज सिंह के मैसर्स पूजा मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किए जाने पर उनके यहां बगैर विक्री किए जाने वाली औषधियां जब्त की गईं, जिन्हें उक्त मेडिकल पर रखने का एवं विक्रय करने का अधिकार नहीं था। उक्त कार्रवाई पर से मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर सूरज सिंह कुशवाह द्वारा अपने यहां उक्त औषधियां रखने का समुचित जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर औषधि निरीक्षक डॉ. आकांक्षा गरुड़ द्वारा परिवाद पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें साक्षीगण के कथन के आधार पर आरोपी सूरज सिंह को उक्त धाराओं के तहत दण्डित किया गया है।