पैरोल के दौरान फरार होने वाले हत्यारोपी को एक साल का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 12 जनवरी। जेएमएफसी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय ने केन्द्रीय जेल ग्वालियर में हत्या की सजा काट रहे आजीवन कारावासी आरोपी रामनिवास को पैरोल के दौरान भाग फरार होने पर धारा 224 भादवि का दोषी पाते हुए एक साल के सश्रम कारावस की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु स्नेहलता चंदेल ने घटना के बारे मे बताया कि केन्द्रीय जेल ग्वालियर में हत्या की सजा काट रहे आरोपी रामनिवास गुर्जर को 29 जनवरी 2021 पेरौल से वापिस आना था। लेकिन उक्त आरोपी केन्द्रीय जेल में न आकर उपस्थित न होकर फरार हो गया। केन्द्रीय जेल अधीक्षक ग्वालियर ने आरोपी रामनिवास के विरुद्ध धारा 224 भादंसं के अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन दिया, जिस पर से थाना बहोड़ापुर में आरोपी रामनिवास के विरुद्ध धारा 224 भादंसं के अंतर्गत अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।