अवैध मादक पदार्थ की खेती करने वाले आरोपी को पांच वर्षका सश्रम कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

सागर, 11 जनवरी। षष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्री संजय अग्रवाल के न्यायालय ने अवैध मादक पदार्थ की खेती करने वाले आरोपी बाबूलाल पुत्र रतीराम पटेल उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम झागरी, थाना बंडा, जिला सागर को धारा 8, सहपठित धारा 20(क)(प) भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अतिरिक्त जिलालोक अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह तारन ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना प्रभारी थाना बंडा को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झागरी में बाबूलाल पटेल, खेत में अवैध मादक पदार्थ (गांजा) की फसल बोए हुए है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु थाना बंडा पुलिस दो साक्षियों के साथ ग्राम झागरी में बाबूलाल के खेत पर पहुंची। उपनिरीक्षक एवं पुलिस स्टाफ द्वारा तलाशी करने पर गड्डे वाले खेत में गांजे जैसे मादक पदार्थ के पौधे जगह-जगह लगे पाए गए। जिन्हें मसल कर एवं सूंघकर देखने पर वह गांजा होना प्रकट हुआ। समक्ष गवाहन गांजा के 412 पौधे चार ढेरों में जब्त किए गए, जिनका कुल वजन लगभग 26 किलोग्राम पाया गया एवं प्रत्येक ढेर से एक-एक सैंपल बनाकर जांच के लिए भेजा गया। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन की ओर से प्रकरण में जप्ती अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी एवं अन्य साक्षियों के कथन कराए एवं महत्वपूर्ण तथ्य एवं न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामला संदेह से परे साबित मानकर न्यायालय ने दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी बाबूलाल को धारा 8 सहपठित धारा 20(क)(प) भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की दशा में एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने का निर्णय किया गया।