विद्युत बिल की राशि का गबन करने वाले दो आरोपियों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 24 दिसम्बर। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर श्री राकेश कुमार ठाकुर के न्यायालय ने विद्युत बिल की राशि का गबन करने वाले आरोपीगण केके विश्वकर्मा एवं नन्हेभाई दांगी जिला सागर को धारा 409 भादंवि में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/ वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा मप्र पूर्व क्षेत्र विविकंलि देवरी शहर विद्युत केन्द्र में पदस्थ कार्यालय सहायकों द्वारा विद्युत बिलों की राशि में हेर-फेर करने के संबंध में पुलिस थाना देवरी में इस आशय कि रिपोर्ट लेख कराई गई कि देवरी शहर विद्युत केन्द्र में पदस्थ केके विश्वकर्मा (सहायक ग्रेड-3) ने 32 उपभोगताओं से वसूली गई कुल राशि 45 हजार 382 रुपए एवं नन्हेभाई दांगी (सहायक ग्रेड-2/ऑडीटर) द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा वूसली गई कुल राशि 3650 रुपए धोकाधड़ी कर बेईमानी पूर्वक उक्त राशि का स्वहित उपयोग करते हुए गबन कर लिया है। आरोपीगण द्वारा उपभोक्ताओं से बसूली गई उक्त राशि को कंपनी के किसी भी अभिलेख में नहीं दर्शाया गया है। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण केके विश्वकर्मा एवं नन्हेभाई दांगी को धारा 409 भादंवि में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।