छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

विदिशा, 24 दिसम्बर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (सिरोंज) जिला विदिशा श्री अमजद अली के न्यायालय ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रामवरन कुशवाह निवासी डेंगरा, जिला विदिशा को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी एडीपीओ सिरोंज मनीष वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के ने जानकारी देते हुए बताया कि एक मई 2020 की शाम लगभग 5:30 बजे ग्राम डेंगरा की घटना है, उस दिन पीडि़ता शौच के लिए गई थी जब वो वापिस घर लौट रही थी तब पीडि़त और उसकी सहेली जैसे ही गांव के नदी के पास वाले नल के पास पहुंची तभी गांव का अभियुक्त रामवरण कुशवाह उनके पास आया और पीडि़ता का बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे झूम गया, पीडि़ता ने छुटाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने जबरजस्ती उसका सीना दबा दिया। पीडि़ता अभियुक्त से छूटकर व भागकर अपने घर आई तथा घर आकर घटना की जानकारी अपनी मां तथा पिता को बताई तथा पिता के साथ थाने पर जाकर घटना की रिपोर्ट लिखवाई। आरोपी के विरुद्ध थाना दीपनाखेड़ा में धारा 354, 354क एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अपराध का विचारण उपरांत आरोपी रामवरण कुशवाह को धारा 354 भादंसं में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।