विदिशा, 22 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा श्री अभिजीत सिंह के न्यायालय ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी कुलदीप जैन निवासी लोहांगी मोहल्ला, विदिशा को धारा 353 भादंवि में छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे ने की।
प्रकरण के पैरवीकर्ता अधिकारी एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे के पे बताया कि 10 अक्टूबर 2012 को दोपहर 2:30 बजे फरियादी खाद्य चैकिंग हेतु माधव गंज जैन स्वीटस पर गए। जैसे ही फरियादी ने जैन स्वीट्स पर मैदा उठाकर सैंपलिंग के लिए लिया तो कुलदीप जैन और सुमेरचंद जैन ने फरियादी को सैंपल लेने नहीं दिया। आरोपी ने शासकीय सेवक के साथ गलत व्यवहार कर उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की। जिस कारण फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेखबद्ध कराई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर एवं आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अपने निर्णय में लेखबद्ध किया कि यदि ऐसे अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो लोक सेवक को ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ काम करने में परेशानी होगी और ऐसे कार्यों को बल मिलेगा। न्यायालय ने एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को छह माह के सश्रम के कारावास एवं एक हजार रुपए जुमाने से दण्डित किया है।