डंडे से मारने वाले चार आरोपियों को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास

न्यायालय ने कुल 1600 रुपए का जुर्माना भी लगाया

विदिशा, 15 दिसम्बर। जेएमएफसी गंजबासौदा जिला विदिशा श्रीमती सीमा धाकड़ की न्यायालय ने डंडे एवं करतना से मारने वाले चार आरोपियों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1600 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गोविन्द दास आर्य ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिश सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि मैं ग्राम अमारी में रहता हूं, खेती करता मजदूरी करता हूं। आज सुबह लगभग नौ बजे मैं अपने घर जा रहा था, तभी पुरानी रंजिश पर से आरोपीगण हाकिम सिंह, खेतसिंह, पत्पूली, चैनसिंह लोधी, कीरत सिंह लोधी डंडे करतना लिए थे, रास्ते में कीरत के घर के सामने रोक कर सभी ने गालियां देना शुरू कर दीं, मैंने गाली देने से मना किया तो सभी ने मिलकर डंडे से मारना शुरू कर दिया, मैं चिल्लाया तो मेरे पिता लक्ष्मी प्रसाद, भाई कल्लू, शंकर चाचा, रूपसिंह ने आकर बचाया तो उन्हें भी इन लोगों ने डंडा कतरना से मारपीट की उन्हें भी चोट आई। मुझे भी दोनों पैरों में चोट आई, उक्त घटना पर थाना त्योंदा मे अपराध क्र.56/2013 धारा 323, 294, 506, 341/34 भादंवि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। न्यायालय में विचारण उपरांत पीडि़त व साक्षीगणों के कथन कराए गए। सोमवार को अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 325/34 भादंवि में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1600 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार असैया का प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग रहा एवं आरक्षक प्रवेश अहिरवार कोर्ट मोहर्रिर द्वारा प्रकरण सहयोग प्रदान किया गया।