विदिशा, 15 दिसम्बर। जेएमएफसी विदिशा सुश्री सोनल गुप्ता के न्यायालय ने अभियोक्त्री से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त अखिलेश लोधी को धारा 457 एवं 354 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक माह का व्यतिक्रम कारावासीय दण्ड एवं कुल 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री गार्गी झा ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिश सुश्री गार्गी झा ने बताया कि 22 मई 2019 को शाम 7:30 बजे अभियोक्त्री घर के अंदर से बाथरूम करने गई थी एवं जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकली, उसी समय उसके पड़ोस में रहने वाले अखिलेश लोधी वहां खड़ा था, जिसने बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड़ा व साड़ी खींची और उसे सार में चलने को कहा। तब अभियोक्त्री साड़ी झटककर चिल्लाती हुई घर के अंदर चली गई। घर के अंदर उसकी सास थी जो उसकी आवाज सुनकर बाहर आई। उसी समय अखिलेश अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना हैदरगढ़ में अपराध क्र.71/19 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय में विचारण उपरांत पीडि़त व साक्षीगणों के कथन कराए गए। न्यायालय ने सोमवार को अभियुक्त को दोषसिद्ध पाऐ जाने पर धारा 354, 457 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक माह का व्यतिक्रम कारावासीय दण्ड एवं कुल 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।