22 वर्षीय युवक की हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास

सतना, 13 दिसम्बर। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मैहर के न्यायालय द्वारा थाना नादन देहात के अपराध क्र.20/2017 अंतर्गत 302, 34 भादंवि के सात वर्ष पुराने 22 वर्ष के युवक की हत्या के मामले में आरोपीगण राजकुमार गढारी पुत्र तीरथ प्रसाद गडारी उम्र 26 वर्ष, रामनरेश उर्फ बीपी गढारी पुत्र तीरथ प्रसाद गडारी उम्र 29 वर्ष, लल्लू उर्फ रामनाथ पुत्र गजा गडारी उम्र 49 वर्ष, भगवानदीन गढारी पुत्र छोटेलाल गढारी उम्र 39 वर्ष, निवासीगण बड़ी पहाड़ी, थाना देहात, जिला सतना (मप्र) को सत्र प्रकरण क्र.232/2017 में धारा 302, 34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए उक्त चारों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में मप्र राज्य की ओर से संचालन अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय ने किया।
अभियोजन का मामला संक्षिप्त में यह है कि फरियादी मुकेश साहू ने 19 मई 2017 को रात्रि लगभग 10 बजे थाना देहात, जिला-सतना में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट किया कि वह तथा उसका चचेरा भाई सोनेलाल साहू नदी तरफ उक्त दिनांक को 8:15 बजे रात्रि में शौच क्रिया करने जा रहे थे कि जैसे ही भगवानदीन गुडारी के घर के आगे पहुंचे तो उसी समय रोड में राजकुमार गडारी पुरानी रंजिश को लेकर सोनेलाल साहू को लोहे की पाईप से जान से मार डालने की नियत से सिर में मारा जिससे सोने लाल का सिर फटकर खून बहने लगा तथा सोनेलाल रोड में गिर गया। वह बीच बचाव को दौड़ा और गोहार मारा तो आरोपीगण लल्लू गडारी, भगवानदीन गडारी, बीपी गडारी लाठी लेकर आए और बोले कि आज सोनेलाल को जान से खत्म कर देंगे और तीनों अभियुक्तगण ने भी लाठी से सोनेलाल को प्राणघातक चोट पहुंचाई। उसी समय नदी तरफ से मनीष पटेल, लाले साहू, दीनदयाल साहू आ गए और अभियुक्तगण को मारपीट करते हुए देखे तो आरोपीगण वहां से भाग गए। वे लोग सोनेलाल साहू को गंभीर अवस्था में मैहर अस्पताल ले गए जहां उपचार के दौरान सोनेलाल साहू की मृत्यु हो गई।
फरियादी मुकेश साहू द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना देहात द्वारा अपराध क्र.20/17 अंतर्गत धारा 341, 302, 506, 34 भादंसं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 लेख की गई। प्रदर्श पी-5 का नक्शा पंचायतनामा बनाया गया। घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया, मृतक सोनेलाल साहू का प्रदर्श पी-24 के तहत शव परीक्षण कराया गया। आरोपीगण का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-9, 10, 11, 12 लेख किया गया एवं दी गई जानकारी के आधार में अपराध में प्रयुक्त लोहे की पाईप एवं लाठी-डण्डा को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-13, 14, 15, 16 तैयार किया गया, आरोपीगण को प्रदर्श पी-17, 18, 19, 20 के तहत गिरफ्तार किया गया प्रकरण में जब्तशुदा खून आलूदा मिट्टी, लोहे की पाईप एवं लाठी-डण्डा को जांच हेतु प्रदर्श पी-27 के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर प्रेषित किया गया, जहां से रिपोर्ट प्रदर्श पी-29 प्राप्त हुई जिसमें उक्त आयुधों पर मानव रक्त होने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विवेचना में साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
इस मामले में 13 सितंबर 2017 को चारों आरोपियों पर विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया था तत्पश्चात राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय द्वारा आरोप को प्रमाणित करने के लिए कुल 10 अभियोजन साक्षियों के न्यायलयीन कथन कराए गए तथा कुल 37 दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया था। आरोपियों द्वारा अपने बचाव में कुल तीन बचाव साक्षियों के कथन भी कराए गए थे। आरोपियों का कथन यह था कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपियों का बचाव यह भी था कि घटना के समय आरोपी घटना स्थल पर नहीं बल्कि अन्यत्र उपस्थित थे, किन्तु अभियोजन साक्ष्य के अनुक्रम में विचारण न्यायालय द्वारा आरोपीगण की अन्यत्र उपस्थिति प्रमाणित नहीं पाई गई बल्कि घटना स्थल पर पाई गई थी। आरोपीगण ने यह बचाव लिया था कि घटना रात्रि सवा आठ बजे की है इसलिए घटना करने वालो की पहचान नहीं हुई थी, मृतक सोनेलाल साहू उम्र 22 वर्ष की मृत्यु दुर्घटना या अज्ञात लोगों के मारने के कारण हुई थी, किन्तु अभियोजन साक्ष्य के मूल्यांकन के अनुक्रम में आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत ऐसे तर्कों को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और चारों आरोपीगण को दोषी ठहराया है।