चोरी की योजना बनाने वाले चार आरोपियों को एक साल की सजा

ग्वालियर, 13 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव ने सात साल पुराने प्रकरण में चोरी की योजना बनाते हुए पकड़े जाने वाले आरोपीगण मुकेश उर्फ चम्पत, दयाराम, सुरेन्द्र, अमर उर्फ पंडा धारा 401 भादवि में तीन आरोपीगण को एक-एक साल का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्नेहलता चंदेल ने बताया कि नौ अगस्त 2014 को थाना थटीपुर में मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर से थाटीपुर पुलिस ने सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर जाकर देखा तो आरोपीगण मुकेश उर्फ चम्पत, दयाराम, सुरेन्द्र अमर उर्फ पंडा आरोपीगण मेहरा कॉलोनी के एक मकान में चोरी की योजना बना रहे थे। जिन्हें मौके पर गिरफ्तार कर तलाशी लेने पर आरापीगण के पास से ताला तोडऩे वाले सरिया व प्लास जब्त किए गए जिस पर से थाने में धारा 401 भादस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध पाए जाने से विचारण न्यायालय ने आरोपीगण को सजा सुनाई।