विदिशा, 10 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील कुरवाई जिला विदिशा श्री वीरेन्द्र वर्मा के न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले अभियुक्त दिनेश राजपूत को दोषी पाते हुए एक वर्ष का कारावास एवं 200 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के हवाले से अभियोजन अधिकारी सतीश गौतम ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 15 नवंबर 2015 को फरियादिया रात्रि 8:30 बजे में लोटा लेकर शौच के लिए गई थी, तभी पीछे से अभियुक्त दिनेश पुत्र जगत सिंह राजापूत आया और बुुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया और उसे खचौड़ कर ले जाने लगा। फरियादिया चिल्लाई तो उसका पति व लड़का आ गए, तो अभियुक्त इन दोनों के साथ और फरियादिया के साथ डण्डों से मारपीट करने लगा। जिससे इन लोगों को चोट आई थी। अभियुक्त ने थाने में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कुरवाई में लेख कराई थी। जिसमें थाना कुरवाई पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 323, 506 भादंवि का मामला पंजीबद्ध किया। मामले में विवेचना द्वारा आहत को फ्रैक्चर आने से धारा 325 का इजाफा कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां न्यायालय ने अभियुक्त दिनेश राजपूत को धारा 354, 325 भादंवि में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का कारावास व 200 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शीघ्र सुनवाई हेतु कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक गजेन्द्र दांगी का विशेष सहयोग रहा।