नाबालिगा का अपहरण कर बलात्संग करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने लगाया छह हजार का अर्थदण्ड

विदिशा, 07 दिसम्बर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष (पॉक्सो) गंजबासौदा, जिला विदिशाश्रीमती नीलम मिश्रा के न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्संग करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र अहिरवार निवासी ग्राम खेजड़ा को धारा 363, 366, 366(क), 376(2)एन भादवि एवं 5(ठ)/6, 5(जे)(।।)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष कारावास एवं छह हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ एसपीओ दिनेश कुमार असैया के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 24 अक्टूबर 2017 को पीडि़ता के पिता ने थाना आनंदपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं, मेरी पत्नी तथा नाबालिग लड़की खाना खाकर सो गऐ थे। रात में पत्नी ने बताया कि बेटी घर पर नहीं है, बिना बताए कहीं चली गई है, जिसकी तलाश रिश्तेदारों ने की, लेकिन कोई पता नहीं चला। उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर के ले गया है। जिस पर से थाना आनंदपुर में अपराध क्र.144/2017 धारा 363 भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसके 161 व 164 के कथन कराए गए। पीडि़ता के कथन व अनुसंधान के उपरांत प्रकरण में धारा 363, 366(क), 376(2)एन भादंवि, 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 अभियुक्त को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में चार्ज अमेडमैंट हेतु धारा 216 दंप्रसं का आवेदन अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा धारा 366 भादंवि व 5(जे)(।।)/6 पॉक्सो अधिनियम का चार्ज भी लगाया गया। न्यायालय में विचारण उपरांत पीडि़ता व साक्षीगणों के कथन कराए गए। अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 366 में पांच वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड, 376(2)(एन) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 5(जे)(।।)/6 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु आरक्षक रीतेश तिवारी ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया।