कट्टा अड़ाकर सामूहिक बलात्कार करने वाले तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 01 दिसम्बर। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय ने कट्टा अड़ाकर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी जबर सिंह उर्फ जबरा को धारा 450 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए पांच वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपए जुर्माना व धारा 376डी भादंवि में 20 वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपए जुर्माना, आरोपी लल्ला उर्फ रामनिवास को धारा 450 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए पांच वर्ष का कारावास एवं धारा 376डी भादंवि में 20 वर्ष की सजा एवं कुल 10 हजार रुपए जुर्माना, आरोपी राजू को धारा 450 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए पांच वर्ष की सजा, धारा 376डी भादंवि में 20 वर्ष की सजा एवं धारा 506 भाग 2 भादंवि में दो वर्ष की सजा एवं कुल 11 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने घटना के बारे में बताया कि 29 अगस्त 2017 को रात्रि लगभग 11 बजे अभियोक्त्री वनस्थली कॉलेज के पास अपनी झोंपड़ी में अपने भाई के साथ खटिया पर सोई थी, उसके पास वाली खटिया पर उसकी मां व छोटा भाई सो रहा था। रात्रि लगभग एक बजे उसकी झोंपड़ी के अंदर उनके पैतृक गांव का रहने वाले अभियुक्तगण जबर सिंह कुशवाह, राजू कुशवाह और लल्ला कुशवाह अचानक घुस आए, जिससे वे सभी लोग जाग गए और अभियोक्त्री की मां ने अभियुक्तगण से पूछा कि यहां क्यों आए हो, तो आरोपी जबर सिंह बोला वे लोग मुरार से आए हैं, तभी आरोपी ने लड़की के भाई के ऊपरी कट्टा लगा दिया और बोला कि आवाज निकाली तो उसे खत्म कर दूंगा तथा आरोपी लल्ला कुशवाह ने फरियादी की मां का मुह दबा दिया, जिससे वह चिल्ला न पाए तथा आरोपी जबरा सिंह ने लड़की के साथ गलत काम (बलात्कार) किया। फरियादिया रोने लगी और मना किया, परंतु आरोपी नहीं माना फिर जबर सिंह गलत काम करने के बाद अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया। फरियादी द्वारा की गई शिकायत पर थानाा बिजौली पर अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिस पर से न्यायालय ने अभियोजन के साक्षियों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई है।