ग्वालियर, 01 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी ब्रजेश कोली को सड़क किनारे खड़े ट्रक को चोरी करने के जुर्म में धारा 379 भादवि का दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास व 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु स्नेहलता चंदेल ने घटना के बारे में बताया कि दो जनवरी 2018 को रात्रि में एक बजे फरियादी सुनील का ट्रक क्र. एम.आर.38 एम.5454 ड्राइबर मुन्नालाल दिल्ली से ट्रक में रखे सामान को उतरवाने के पश्चात रात्रि दो बजे खाली ट्रक एबी रोड किनारे खड़ा करके चला गया। रात्रि करीब तीन बजे फरियादी के स्टाफ ने आकर देखा तो ट्रक खड़े हुए स्थान पर नहीं मिला, जिसकी सूचना स्टाफ ने फरियादी को दी, उक्त ट्रक को अज्ञात चोर चुरा ले गए। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना बहोड़ापुर की। जिसकी विवेचना उपरांत अभियोग पत्र, विचारण व साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 379 भादवि का दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास व 100 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।