मारपीट करने वाले आरोपी को दस माह का कारावास

सागर, 30 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर श्री कर्नल सिंह श्याम के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी पप्पू उर्फ अर्जुन पुत्र प्रहलाद सिंह उम्र 46 साल को धारा 451/149, 294/149, 323/149, 325/149 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 10 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 20. जुलाई 2008 को रात करीब नौ बजे फरियादी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर स्थित चबूतरे पर बैठा था। उसी समय अभियुक्तगण श्रीराम, गोलू, पप्पू, रामशरण हाथों मेंं लाठियां लेकर आए और गालियां देने लगे। फरियादी द्वारा गालियां देने से मना करने पर आरोपी मारपीट करने लगा एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना मोतीनगर में दर्ज कराई। थाना मोतीनगर में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने प्रकरण में अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया व अन्य साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी पप्पू उर्फ अर्जुन पुत्र प्रहलाद सिंह उम्र 40 साल को धारा 451/149 में 10 माह का सश्रम कारावास और 200 रुपए अर्थदण्ड, धारा 294/149 में दो माह का सश्रम कारावास और 200 रुपए अर्थदण्ड, धारा 323/149 में छह माह का सश्रम कारावास और 200 रुपए अर्थदण्ड, 325/149 में छह माह का सश्रम कारावास और 300 रुपए अर्थदण्ड एवं 506(2) में 10 माह का सश्रम कारावास और 100 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।