सागर, 30 नवम्बर। जिला दंडाधिकारी सागर दीपक आर्य के न्यायालय ने आरोपीगण तारिक पुत्र अख्तर उस्मानी उम्र 25 साल, शाहनाज पुत्र लतीफ रंगरेज उम्र 35 साल, अबरार उर्फ बब्बू पुत्र अख्तर उस्मानी निवासीगण वार्ड क्र.तीन राहतगढ़, जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से छह माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के समक्ष पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा तीन आरोपियों के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोपी तारिक के विरुद्ध वर्ष 2008 से सात प्रकरण, आरोपी शाहनाज रंगरेज के विरुद्ध वर्ष 2006 से पांच प्रकरण एवं आरोपी अबरार उर्फ बब्बू जिसके विरुद्ध वर्ष 2013 से चार प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। सभी आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं, आरोपीगणों के विरुद्ध मारपीट, बल्बा, हत्या का प्रयास जान से मारने की धमकी, रास्ता रोकना, मांग गाली-गलौज करना जैसी आपराधिक गतिविधियों में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये जिससे आम जनता में इसका भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है। जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोपीगण तारिक पुत्र अख्तर उस्मानी, शाहनाज पुत्र लतीफ रंगरेज, अबरार उर्फ बब्बू पुत्र अख्तर उस्मानी के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए एवं तीनों आरोपियों को जिला सागर एवं समपवर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमा से छह माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।