ग्वालियर, 30 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री संजय जैन के न्यायालय ने शराब के लिए रुपए न देने पर मारपीट करने वाले आरोपी रंजीत बाल्मीक निवासी कुम्हार मोहल्ला गोल पहाडिय़ा ग्वालियर को धारा 327 भादवि का दोष सिद्ध पाए जाने पर चार माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास एवं 600 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रशांत शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी ने रिपोर्ट लेख कराई कि 26 जून 2016 के रात्रि करीब आठ बजे उसका पड़ौसी रंजीत बाल्मीक आया और एकदम उससे हैकड़ी दिखाते हुए बोला कि निकाल 200 रुपए शराब पीना है। फरियादी ने कहा कि वह गरीब है, उसके पास रुपए नहीं हैं, इसी बात पर रंजीत गालियां देकर बोला कि रुपए तो देना पड़ेगा और हाथ में लिए डण्डा से उसकी मारपीट की, जिससे गर्दन के पीछे एवं दाहिने हाथ की कलाई में चोट आई। झगड़ा की आवाज सुनकर उसकी मां जमीला बचाने आई तो रंजीत बाल्मीकि ने डंडा से मारपीट की जिससे बांए हाथ की कोहनी के पास चोट आकर सूजन आई। फरियादी की सूचना पर थाना जनकगंज में अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रंजीत बाल्मीक निवासी कुम्हार मोहल्ला गोल पहाडिय़ा को धारा 327 भादवि का दोष सिद्ध पाए जाने से चार माह के सश्रम कारावास एवं और 500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास एवं 600 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।